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पतंजलि काउज घी का एक बैच असुरक्षित, MP में पूरे स्टॉक को वापस लेने के आदेश, जानें बैच नंबर

पतंजलि काउज घी बैच FAWB260017 रिकॉल

छिंदवाड़ा: दीपावली से पहले मध्य प्रदेश में खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच के दौरान पतंजलि काउज घी से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया है। छिंदवाड़ा जिले के तामिया में एक किराना दुकान से लिए गए 200 एमएल पैक के घी के नमूने को प्रयोगशाला जांच में असुरक्षित घोषित किया गया है। रिपोर्ट आने के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने संबंधित बैच के उत्पाद को बाजार से वापस लेने के निर्देश जारी किए हैं।

विभाग की कार्रवाई केवल एक दुकान तक सीमित नहीं है। संबंधित पतंजलि काउज घी बैच नंबर FAWB260017 जहां-जहां सप्लाई हुआ है, वहां मौजूद स्टॉक की बिक्री रोककर उसे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।

पतंजलि काउज घी का कौन सा बैच जांच में असुरक्षित मिला?

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 10 अगस्त 2026 को तामिया स्थित अनिल किराना दुकान से पतंजलि काउज घी 200 एमएल पैक का सैंपल लिया था।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस पैक की पैकिंग अप्रैल 2026 की है और इसका बैच नंबर FAWB260017 है। प्रयोगशाला परीक्षण के बाद इस नमूने को खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार असुरक्षित बताया गया।

रिपोर्ट मिलने के बाद संबंधित बैच के घी को लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की गई।

8 अक्टूबर को जारी हुआ रिकॉल आदेश

जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, भोपाल की ओर से 8 अक्टूबर 2026 को रिकॉल संबंधी आदेश जारी किया गया।

इस आदेश में संबंधित पतंजलि काउज घी बैच FAWB260017 के स्टॉक को बाजार से वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं। दुकानदारों और अन्य विक्रेताओं को कहा गया है कि वे इस बैच के उत्पाद की बिक्री रोकें और उपलब्ध स्टॉक को वापस करने की प्रक्रिया पूरी करें।

पूरे मध्य प्रदेश में वापस लिया जाएगा संबंधित बैच

इस मामले में कार्रवाई सिर्फ छिंदवाड़ा जिले तक सीमित नहीं रखी गई है। विभाग संबंधित बैच की सप्लाई चेन की जानकारी जुटा रहा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि FAWB260017 बैच का पतंजलि काउज घी किन-किन स्थानों पर भेजा गया था।

जहां भी यह स्टॉक उपलब्ध मिलेगा, वहां से उसे वापस लेने की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों की निगरानी में रिकॉल प्रक्रिया को पूरा कराया जाएगा।

पतंजलि फूड्स की जिम्मेदारी क्या होगी?

विभाग के मुताबिक संबंधित उत्पाद के रिकॉल की कार्रवाई Patanjali Foods Limited, अहमदनगर, महाराष्ट्र की ओर से की जाएगी।

निर्माता कंपनी के स्तर पर बाजार में मौजूद संबंधित बैच को वापस लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। वहीं, स्थानीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी यह निगरानी करेंगे कि संबंधित उत्पाद किन दुकानों तक पहुंचा और वहां से उसका स्टॉक वापस लिया गया या नहीं।

महाराष्ट्र और FSSAI को भी भेजी गई जानकारी

मामले की जानकारी संबंधित कार्रवाई के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन महाराष्ट्र को भी भेजी गई है। इसके अलावा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) को भी पूरे मामले से अवगत कराया गया है।

इससे संबंधित बैच की सप्लाई और आगे की कार्रवाई पर दूसरे स्तर पर भी निगरानी रखी जा सकेगी।

दीपावली से पहले खाद्य पदार्थों की जांच तेज

त्योहारी सीजन को देखते हुए मध्य प्रदेश में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच का अभियान तेज किया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें किराना दुकानों, खाद्य प्रतिष्ठानों और अन्य बिक्री केंद्रों से अलग-अलग खाद्य उत्पादों के नमूने ले रही हैं।

इसी अभियान के दौरान तामिया से लिया गया पतंजलि काउज घी का 200 एमएल सैंपल जांच के दायरे में आया और उसके बाद यह रिकॉल कार्रवाई सामने आई।

उपभोक्ताओं को क्या करना चाहिए?

अगर किसी उपभोक्ता के पास पतंजलि काउज घी बैच नंबर FAWB260017 उपलब्ध है, तो खरीद के समय पैक पर दिए गए बैच विवरण की जांच करना जरूरी है। संबंधित बैच को लेकर प्रशासन की ओर से बाजार से वापस लेने के निर्देश जारी किए गए हैं।

अधिकारी यह भी पता लगाने में जुटे हैं कि इस बैच की कितनी मात्रा बाजार में पहुंची थी और अब तक कितना स्टॉक वापस लिया जा चुका है।

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