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पैन कार्ड मामले में आज़म खान और अब्दुल्ला आज़म को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली राहत, ज़मानत अर्जी मंजूर

रिपोर्ट-संतेश्वर वर्मा

यूपी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म खान को दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों की जमानत अर्जी मंजूर कर ली और उन्हें जमानत दे दी। हालांकि, कोर्ट ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया। जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने दोनों की याचिका पर यह फैसला सुनाया। इससे पहले मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद जस्टिस ने 15 अक्तूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसे आज सुनाया गया है। 

दोनों की रिहाई का रास्ता हुआ साफ
दोनों को जमानत मिलने के साथ ही रिहाई का रास्ता भी साफ हो गया है। राहत मिलने के बाद अब आज़म खान और अब्दुल्ला आज़म के वकील अन्य लंबित मामलों में भी जमानती दस्तावेज (बेल बॉन्ड) दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी करेंगे ताकि उन्हें जेल से बाहर लाया जा सके।

निचली अदालत ने आजम को 10 और अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सुनाई थी सजा 

दो पैन कार्ड मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट (निचली अदालत) ने धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के इस मामले में दोषी करार देते हुए आज़म खान को 10 साल और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म को 7 साल की जेल की सजा सुनाई थी और 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया था। जिसके खिलाफ दोनों ने हाई कोर्ट में सजा पर लगाने और अंतरिम जमानत देने की याचिका दायर की थी। 

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, यह पूरा मामला साल 2019 का है। जहां रामपुर के सिविल लाइंस थाने में बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म खान को फर्जी तरीके से दो पैन कार्ड बनवाने और रखने की शिकायत दर्ज कराया गया था। आरोप था कि अब्दुल्ला आज़म के पास अलग-अलग जन्मतिथि वाले दो पैन कार्ड हैं और इनका इस्तेमाल सरकारी लाभ व चुनावों में किया गया था।

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