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‘आज ही 1.15 करोड़ रुपये जमा करें राजपाल यादव’, चेक बाउंस मामले में सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश

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नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। चेक बाउंस से जुड़े सात मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार, 7 अक्टूबर को सुनवाई करते हुए राजपाल यादव को आज ही 1.15 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया। अदालत ने बाकी 85 लाख रुपये जमा करने के लिए 13 अक्टूबर तक का समय दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान राजपाल यादव को कुल 2 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया था। अदालत के इस आदेश के अनुपालन में अब 1.15 करोड़ रुपये जमा किए जाने हैं, जबकि शेष रकम के लिए अभिनेता को 13 अक्टूबर तक की मोहलत दी गई है।

जमीन बेचकर जुटाई रकम

सुनवाई के दौरान राजपाल यादव की ओर से अदालत को बताया गया कि बाकी रकम जुटाने के लिए उनकी पुश्तैनी जमीन के खरीदार से बातचीत चल रही है। खरीदार 85 लाख रुपये देने के लिए तैयार है। हालांकि, जमीन की रजिस्ट्री को लेकर कुछ औपचारिक दिक्कतें सामने आ रही हैं।

वकील ने अदालत को बताया कि इसके बावजूद खरीदार एडवांस रकम देने के लिए तैयार है, जिससे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक कुल 2 करोड़ रुपये जमा किए जा सकें।

13 अक्टूबर को फिर होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राजपाल यादव को बाकी 85 लाख रुपये जमा करने के लिए 13 अक्टूबर तक का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।

क्या है राजपाल यादव का चेक बाउंस मामला?

यह मामला मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े चेक बाउंस के सात मामलों का है। इन मामलों में दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को दोषी ठहराते हुए तीन महीने की जेल की सजा सुनाई थी। सभी मामलों की सजा एक साथ चलाने का आदेश दिया गया था।

हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राजपाल यादव ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी उन्हें अदालत के आदेशों का पालन करने की हिदायत देते हुए रकम जमा करने का मौका दिया था। अब अदालत ने शेष 85 लाख रुपये जमा करने के लिए अंतिम समय-सीमा 13 अक्टूबर तय की है।

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