CJP संस्थापक अभिजीत दीपके को शर्तों के साथ मिली जमानत, कोर्ट ने 50 हजार रुपये का पीस बॉन्ड भरने का दिया निर्देश
CJP संस्थापक अभिजीत दीपके को सशर्त जमानत, दिल्ली पुलिस ने किया था गिरफ्तार
रिपोर्ट – संतेश्वर वर्मा
नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रमुख अभिजीत दीपके को दिल्ली की मजिस्ट्रेट कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें शर्तों के साथ जमानत देने का आदेश दिया है। अभिजीत दीपके को शांति बनाए रखने से संबंधित 50 हजार रुपये का पीस बॉन्ड (Peace Bond) और श्योरिटी बॉन्ड भरने का निर्देश दिया गया है।
कोर्ट के आदेश के मुताबिक, बॉन्ड भरने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभिजीत दीपके को रिहा कर दिया जाएगा। अदालत ने उन्हें स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे शांति बनाए रखें और पीस बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन न करें।
दरअसल, दिल्ली पुलिस ने शनिवार सुबह अभिजीत दीपके को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उनके खिलाफ शांति भंग होने की आशंका के तहत कार्रवाई की थी। गिरफ्तारी के बाद उन्हें स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें सशर्त जमानत मिल गई।
फिलहाल, अभिजीत दीपके की रिहाई बॉन्ड संबंधी औपचारिकताएं पूरी होने पर निर्भर है।
(मामले में अपडेट जारी है।)





